ICC ने मंगोलिया को पुतिन को गिरफ्तार करने का आदेश दिया

ICC ने मंगोलिया को पुतिन को गिरफ्तार करने का आदेश दिया

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 3 सितंबर को मंगोलिया दौरे पर जाने वाले हैं. इस दौरे से पहले इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट  ने मंगोलिया को लेकर एक कड़ा बयान दिया है. ICC ने कहा है कि अगर पुतिन मंगोलिया जाते हैं, तो मंगोलिया के अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि वे ICC के आदेशों का पालन करें और पुतिन को गिरफ्तार करें.

ICC के प्रवक्ता डॉ. फादी एल-अब्दल्लाह ने BBC से बात करते हुए कहा कि मंगोलिया ICC का सदस्य है, और ऐसे में कोर्ट के आदेशों को मानने का उसका फर्ज बनता है. हालांकि, मंगोलिया अगर इस आदेश का पालन नहीं करता, तो उस पर प्रतीकात्मक कार्रवाई की जा सकती है. आपको याद दिला दें कि पिछले साल मार्च में ICC ने व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था. पुतिन पर आरोप है कि उन्होंने यूक्रेन में बच्चों का अपहरण और उन्हें जबरन डिपोर्ट किया, जो कि अंतरराष्ट्रीय युद्ध अपराधों के तहत आता है.

यह पहला मौका था जब ICC ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के किसी स्थायी सदस्य देश के शीर्ष नेता के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था. इस वारंट के बाद रूस ने ICC की कार्रवाई को अपमानजनक करार दिया था.  हालांकि, रूस, अमेरिका, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस UNSC के स्थायी सदस्य हैं, और इन पांचों देशों पर ICC का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये इसके सदस्य नहीं हैं.  मंगोलिया हालांकि, इस न्यायालय का सदस्य देश है, जिससे मामले में उसकी भूमिका अहम हो जाती है. अब देखना यह है कि पुतिन के इस दौरे पर मंगोलिया ICC के आदेश का पालन करता है या फिर इसे नजरअंदाज कर देता है.