मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नहीं मिली सत्येंद्र जैन को राहत

सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को राहत देने से इनकार कर दिया है. उनकी सभी याचिकाएं खारिज कर उन्हें तुरंत सरेंडर करने के लिए कहा गया है. बुधवार को ही वे कोर्ट में पेश होने के लिए तैयार हों. उनके अलावा मामले में सह आरोपी अंकुश जैन और वैभव जैन की भी जमानत याचिकाएं खारिज हो गई हैं. सत्येंद्र जैन को मई 2022 में ED ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था. कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर उन्हें करीब नौ महीने पहले अंतरिम जमानत दी थी. हालांकि, कोर्ट ने उन पर इस मामले से जुड़े गवाहों, शिकायतकर्ताओं आदि पर प्रभाव का इस्तेमाल करने, राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने जैसी कई तरह की पाबंदियां भी लगाई थीं. सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को इलाज के लिए अंतरिम जमानत पर छह हफ्ते के लिए न्यायिक हिरासत से छोड़ा था, लेकिन इस अवधि को अब नौ महीने से भी ज्यादा हो गया है.