आनंदपाल मामले पर आया कोर्ट का फैसला
राजस्थान के बहुचर्चित आनंदपाल एनकाउंटर मामले में कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने इसे एनकाउंटर नहीं, बल्कि हत्या माना है. इस मामले में दोषी पाए गए पुलिस कर्मी और कांस्टेबल सोहन सिंह समेत सात पुलिसवालों पर हत्या का मुकदमा चलेगा.
मामला 2017 का है जब कुख्यात अपराधी आनंदपाल सिंह को पुलिस एनकाउंटर में मार गिराया गया था. इस एनकाउंटर को पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में सही ठहराया था, लेकिन कोर्ट ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि पुलिस रिपोर्ट में कही गई एनकाउंटर की बात गलत है और इसे हत्या करार दिया है.
बचाव पक्ष ने अपनी दलीलों में बताया कि एनकाउंटर फर्जी था और पुलिस ने इसे जानबूझकर अंजाम दिया था. कोर्ट ने बचाव पक्ष की 5 दलीलों पर सहमति जताते हुए कहा कि यह मामला फर्जी एनकाउंटर का है. कोर्ट के इस फैसले के बाद आईपीएस अधिकारी समेत सात पुलिसवालों पर हत्या का मुकदमा चलेगा.
आनंदपाल मामले में कोर्ट का यह फैसला महत्वपूर्ण है और इस पर देशभर में चर्चा हो रही है. कोर्ट का यह फैसला पुलिस और न्याय प्रणाली के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है कि कानून के नाम पर किसी को भी अपने हाथ में कानून लेने का अधिकार नहीं है.