केजरीवाल को कोर्ट से लगातार सजा

केजरीवाल को कोर्ट से लगातार सजा

दिल्ली शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को 8 अगस्त तक बढ़ा दिया है. उन्हें तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया. इस मामले में, ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी केजरीवाल को 31 जुलाई तक जेल में रहना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को केजरीवाल को जमानत दे दी थी, लेकिन उनकी तरफ से अभी तक बेल बॉन्ड नहीं भरा गया है.  अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था.

उसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें कस्टडी में भेज दिया था. उनके खिलाफ दूसरा मामला सीबीआई का है, जिसमें उन्हें 26 जून को अरेस्ट किया गया था. कोर्ट ने केजरीवाल के अलावा मनीष सिसोदिया, भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता और अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत भी 31 जुलाई तक बढ़ा दी है. सीबीआई केस में जमानत पर फैसला 29 जुलाई को सुनाया जाएगा. इससे पहले 17 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका और अंतरिम जमानत की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था. लगभग ढाई घंटे तक चली बहस के बाद कोर्ट ने कहा था कि जमानत याचिका पर सुनवाई 29 जुलाई को होगी. सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल जनता के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, आतंकवादी नहीं.  सिंघवी ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का जिक्र करते हुए कहा कि हाल ही में इमरान खान को रिहा किया गया था,

लेकिन उन्हें दूसरे मामले में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया. हमारे देश में ऐसा नहीं हो सकता. वहीं, 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी. जस्टिस संजीव खन्ना ने जमानत देते हुए कहा था कि केजरीवाल 90 दिन से जेल में हैं, इसलिए उन्हें रिहा किए जाने का निर्देश देते हैं. हम जानते हैं कि वह चुने हुए नेता हैं और ये उन्हें तय करना है कि वे मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं या नहीं.