जयपुर में 15 साल पुराने डीजल वाहनों पर रोक
राजस्थान के अलवर और भरतपुर में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के संचालन पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है. इसके साथ ही जयपुर समेत चार अन्य शहरों जोधपुर, उदयपुर और कोटा में भी 15 साल पुराने डीजल के कॉमर्शियल वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध लगाया गया है. इस संबंध में आज जयपुर विकास प्राधिकरण में हुई ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की बैठक में इन प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करने का फैसला किया गया.
बैठक के दौरान जयपुर आरटीओ से अब तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा भी मांगा गया है. आपको बता दें कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देश पर दिल्ली सहित एनसीआर क्षेत्र में आने वाले शहरों में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को डी-रजिस्टर्ड करने के आदेश परिवहन विभाग ने 2017 में जारी किए थे. इस आदेश के अनुसार, एनसीआर के क्षेत्र में राजस्थान के अलवर और भरतपुर शहर आते हैं, जहां अवधि पार कर चुके वाहनों का रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं किया जाएगा. करीब चार साल पहले, परिवहन विभाग ने एनसीआर के अलावा राजस्थान में चार अन्य शहरों को नॉन अटेनमेंट शहरों की श्रेणी में शामिल किया है. इनमें जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा शामिल हैं, जहां 15 साल पुराने डीजल कॉमर्शियल वाहनों के संचालन पर रोक लगाई गई थी. लेकिन, अब तक इस आदेश की पालना सही तरीके से नहीं हो रही थी. इसी को ध्यान में रखते हुए आज ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की बैठक में इस नियम की सख्ती से पालना कराने के निर्देश दिए गए हैं.