मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के बयान पर सियासत, वक्फ जामिया हिदायत के जनरल सेक्रेटरी ने किया पलटवार।

मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के आरोपों पर फजलुर्रहीम का पलटवार, अवैध कब्जे के दावे को किया खारिज।
वक्फ जामिया हिदायत के जनरल सेक्रेटरी का बयान, संपत्ति मंदिर माफी की नहीं, सभी दस्तावेज वैध।
किरोड़ी लाल मीणा के आरोपों पर फजलुर्रहीम की सफाई, खरीदी गई जमीन के वैध कागजात पेश किए।
फजलुर्रहीम का पलटवार, जामिया हिदायत की संपत्तियों पर अवैध कब्जे के आरोप निराधार।
हाल ही में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद फजलुर्रहीम पर गंभीर आरोप लगाए थे। मीणा ने कहा था कि फजलुर्रहीम, उनकी बेटी समरा सुल्ताना और दामाद मोहम्मद शोएब, जो कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी हैं, देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और मंदिर माफी की 1400 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ है।
इस आरोप पर पलटवार करते हुए फजलुर्रहीम ने स्पष्ट किया कि जामिया हिदायत का वक्फनामा 11 दिसंबर 1972 को स्वर्गीय मौहम्मद अब्दुर्रहीम द्वारा बनाया गया था और 16 मार्च 1974 को वक्फ बोर्ड में पंजीकृत हुआ था। उन्होंने कहा कि वे तब से ही वक्फ जामिया हिदायत के फाउंडर मुतवल्ली हैं। जामिया हिदायत की अधिकांश संपत्तियां उनके द्वारा रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्रों के माध्यम से क्रय की गई हैं।
फजलुर्रहीम ने आगे बताया कि लगभग 20-25 बीघा जमीन उन्होंने मानपुर सडवा क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा मेन्टेन की जाने वाली जमाबंदी में रिकॉर्डेड खातेदारों से खरीदी थी, और इसके बाद सक्षम अधिकारी द्वारा जामिया हिदायत के नाम का नामांतरण किया गया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह संपत्ति मंदिर माफी की नहीं है।