SBI ने दी सुप्रीम कोर्ट को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 21 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण घोषणा की है. SBI ने बताया कि वहने चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी सौंप दी है. इस घोषणा के साथ, SBI ने यह भी बताया कि नई जानकारी में बॉन्ड्स के सीरियल नंबर भी शामिल हैं. पिछली बार, सुप्रीम कोर्ट ने SBI के चेयरमैन को फटकार लगाई थी क्योंकि उन्होंने इन जानकारियों को प्रस्तुत नहीं किया था.
18 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने SBI को आदेश दिया था कि 21 मार्च की शाम तक हर बॉन्ड के अल्फान्यूमेरिक नंबर और सीरियल नंबर, खरीद की तारीख और राशि सहित सभी जानकारियां प्रस्तुत की जाएं. SBI ने दोपहर 3.30 बजे ही कोर्ट में एफिडेविट दाखिल कर दिया. एफिडेविट में, SBI के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा ने यह भी लिखा कि बैंक अकाउंट नंबर और KYC के अलावा कोई भी डिटेल नहीं रोकी गई है. इसके अतिरिक्त, सुरक्षा कारणों के चलते चंदा देने वालों और राजनीतिक दलों के KYC नंबर सार्वजनिक नहीं किए गए हैं. यह घोषणा चुनावी प्रक्रिया के दौरान हुई संवैधानिक मुद्दे को लेकर बड़ा कदम है.