CEC और EC की नियुक्ति मामले में CJI संजीव खन्ना ने खुद को किया अलग

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़े संवेदनशील मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। इस मामले की सुनवाई अब 6 जनवरी 2024 से होगी, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट नई बेंच का गठन करेगा।
क्या है मामला?
2 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा था कि CEC और EC की नियुक्ति तीन सदस्यीय पैनल द्वारा की जाएगी, जिसमें शामिल होंगे:
- प्रधानमंत्री
- विपक्ष के नेता
- सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस
सरकार का नया विधेयक और विवाद
हालांकि, 21 दिसंबर 2023 को केंद्र सरकार ने एक नया विधेयक पारित किया, जिसमें चीफ जस्टिस को पैनल से हटा दिया गया और उनकी जगह एक केंद्रीय मंत्री को शामिल किया गया, जिसे प्रधानमंत्री चुनेंगे।
इस फैसले के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। विवाद के बावजूद केंद्र ने ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त कर दिया।
चीफ जस्टिस की भूमिका पर सवाल
CJI संजीव खन्ना इस मामले में पहले भी सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय बेंच में शामिल रह चुके हैं, जब यह फैसला सुनाया गया था। अब, इस मामले की सुनवाई में उनकी पूर्व भूमिका के कारण उन्होंने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया है।
आगे क्या होगा?
अब देखना यह होगा कि 6 जनवरी से शुरू होने वाली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की नई बेंच क्या फैसला सुनाएगी। यह मामला चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।