किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को अस्पताल में भर्ती कराने का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को पंजाब सरकार को एक महीने से अधिक समय से अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की अवकाश पीठ ने पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि उसने पहले के आदेशों का पालन नहीं किया और डल्लेवाल को चिकित्सा सहायता प्रदान करने में विफल रही।
पीठ ने पंजाब सरकार की असहायता को स्वीकार करने के बावजूद कहा कि किसानों के भारी विरोध के कारण डल्लेवाल को अस्पताल ले जाने में कठिनाई आ रही है। एडवोकेट जनरल गुरमिंदर सिंह ने कोर्ट को बताया कि विशेषज्ञों की एक टीम ने विरोध स्थल का दौरा किया और डल्लेवाल को अस्पताल में भर्ती होने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने ड्रिप सहित किसी भी प्रकार की चिकित्सा सहायता से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि इससे उनका आंदोलन कमजोर हो जाएगा।
कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि जो किसान नेता डल्लेवाल को अस्पताल में भर्ती होने से रोक रहे हैं, वे आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध में शामिल हैं। कोर्ट ने पंजाब सरकार को निर्देश दिया कि वह तत्काल कदम उठाए और डल्लेवाल को उचित चिकित्सा सहायता प्रदान करे, ताकि उनकी स्थिति बिगड़े नहीं।
यह मामला एक महीने से चल रहे किसान आंदोलन का हिस्सा है, जिसमें डल्लेवाल जैसे नेताओं ने प्रदर्शन करते हुए अनशन किया है।