सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को राहत दी, नजीम खान की जमानत पर नोटिस जारी

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को राहत दी, नजीम खान की जमानत पर नोटिस जारी

उत्तर प्रदेश के नजीम खान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को राहत दी है। गो तस्करी के मामले में 'आदतन अपराधी' नजीम खान की जमानत रद्द करने के लिए राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार की अपील स्वीकार करते हुए नजीम खान को नोटिस जारी किया है और उनसे मामले में अपना पक्ष रखने को कहा है।

राजस्थान सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर नजीम खान की जमानत रद्द करने की अपील की थी। सरकार ने आरोप लगाया था कि संबंधित अधिकारी की लापरवाही के कारण नजीम खान की गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य अदालत में प्रस्तुत नहीं किए गए, जिसके कारण उसे जमानत दी गई। इस संबंध में सरकार ने कोर्ट में कहा कि अधिकारी के निलंबन के कारण मामले में देरी हुई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने नजीम खान को 'कारण बताओ' नोटिस जारी किया है, जिसमें उनसे यह पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में लंबित आपराधिक मामलों में वह कोर्ट में क्यों नहीं पेश हुए, जहां उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए गए हैं। कोर्ट ने नजीम खान से यह भी स्पष्ट करने को कहा कि क्या उन्हें सभी लंबित मामलों में रिहा किया गया है या नहीं।

क्या है मामला?
यह मामला फरवरी 2021 का है, जब राजस्थान के करौली जिले के नादौती पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज की गई थी। राजस्थान पुलिस ने एक ट्रक को गौवंश के अवैध परिवहन के संदेह में रोका था, जिसमें गाय और बैल लदे हुए थे। जांच में पाया गया कि ट्रक में 26 गाय और बैल थे, जिनमें से एक मरी हुई थी। इस मामले में ट्रक ड्राइवर और एक अन्य यात्री को हिरासत में लिया गया था, लेकिन आरोपी नजीम खान भागने में सफल रहा।

जांच में यह भी खुलासा हुआ कि नजीम खान के खिलाफ राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कई गौवंश परिवहन से जुड़े मामले दर्ज हैं, जो उनकी आदतन अपराधी प्रवृत्ति को दर्शाते हैं।