ITR फाइलिंग की डेडलाइन बढ़ी- अब 15 जनवरी तक भर सकते हैं बिलेटेड और रिवाइज्ड रिटर्न
देशभर के टैक्सपेयर्स के लिए राहत की खबर है। सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर से बढ़ाकर 15 जनवरी 2025 कर दी है। अब लेट फीस के साथ 15 जनवरी तक ITR फाइल किया जा सकता है।
रिवाइज्ड रिटर्न की भी डेडलाइन बढ़ी
यदि किसी टैक्सपेयर्स ने पहले ही अपना ITR दाखिल कर दिया है, लेकिन बाद में इसमें कोई गलती सामने आई है, तो वे भी 15 जनवरी तक रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
लेट फीस का होगा भुगतान
लेट फीस की बात करें तो:
- आय 5 लाख रुपए से कम: ₹1,000 लेट फीस।
- आय 5 लाख रुपए से ज्यादा: ₹5,000 लेट फीस।
31 जुलाई थी बिना लेट फीस की डेडलाइन
गौरतलब है कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बिना किसी लेट फीस के ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 थी।
सरकार का उद्देश्य
यह कदम उन टैक्सपेयर्स को राहत देने के लिए उठाया गया है, जो अभी तक विभिन्न कारणों से अपना रिटर्न फाइल नहीं कर पाए हैं। टैक्सपेयर्स को सलाह दी जाती है कि वह समय पर अपना रिटर्न दाखिल करें और सरकार की ओर से दी गई इस सुविधा का लाभ उठाएं।