Supreme Court की राहुल गांधी को फटकार

कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी को स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना भारी पड़ गया। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राहुल गांधी को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि "हम स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ किसी को भी अनाप-शनाप बोलने की इजाजत नहीं दे सकते।"
कोर्ट ने दी चेतावनी – अगली बार स्वत: संज्ञान लेकर होगी कार्रवाई
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि भविष्य में उन्होंने ऐसा कोई गैर-जिम्मेदाराना बयान दिया तो कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करेगा। कोर्ट ने कहा,
"स्वतंत्रता सेनानियों ने देश की आज़ादी के लिए बलिदान दिया। उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता।"
सावरकर टिप्पणी मामले में समन पर रोक
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट द्वारा जारी समन पर रोक लगा दी है। गौरतलब है कि इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 4 अप्रैल को समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
मामले की पृष्ठभूमि: क्या है सावरकर पर विवाद?
राहुल गांधी ने एक बयान में वीर सावरकर को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसे लेकर देशभर में विवाद और आपत्ति दर्ज की गई। कई संगठनों और स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों ने इस बयान को देश की आज़ादी के इतिहास का अपमान बताया।
सुप्रीम कोर्ट का यह रुख साफ करता है कि देश के स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने साफ संकेत दिया है कि राजनीतिक बयानबाजी की भी एक मर्यादा होती है।