17 महीने बाद तिहाड़ से सिसोदिया रिहा !
दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने आज, 9 अगस्त को, सिसोदिया को जमानत दे दी है. मनीष सिसोदिया पिछले 17 महीने से तिहाड़ जेल में बंद थे, और अब उनके जेल से बाहर आने की उम्मीद है. ये जमानत उन्हें दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े CBI और ED के मामलों में मिली है.
CBI ने उन्हें 26 फरवरी, 2023 को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया था, जबकि ED ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 9 मार्च, 2023 को गिरफ्तार किया था. सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजर डालें तो जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथ की बेंच ने कहा कि मामले में अब तक 400 से ज्यादा गवाह और हजारों दस्तावेज पेश किए जा चुके हैं. आने वाले दिनों में इस केस के खत्म होने की कोई संभावना नहीं दिखती.
ऐसे में सिसोदिया को हिरासत में रखना उनके स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा. इससे पहले, तीन दिन पहले 6 अगस्त को, सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. गौरतलब है कि 11 जुलाई को जस्टिस संजय कुमार ने सिसोदिया की जमानत की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई से पहले खुद को इस बेंच से अलग कर लिया था, जिसके बाद सुनवाई टल गई थी. सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी. उनकी याचिका में यह भी कहा गया कि अक्टूबर 2023 से उनके खिलाफ चल रहे मुकदमे में कोई प्रगति नहीं हुई है.