सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला- नीट यूजी 2024 दोबारा परीक्षा नहीं होगी
सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी 2024 विवाद मामले में एक अहम फैसला सुनाया है. इस मामले में तीन सदस्यीय बेंच की अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने की. याचिकाकर्ताओं ने नीट यूजी 2024 परीक्षा में हुई अनियमितताओं और गड़बड़ियों का हवाला देते हुए पुनः परीक्षा कराने की मांग की थी.
उनका कहना था कि परीक्षा में अनेक खामियां पाई गई हैं, जिससे छात्रों को नुकसान हुआ है और इसीलिए परीक्षा को दोबारा आयोजित किया जाना चाहिए. एनटीए और केंद्र सरकार ने अपने जवाब में कहा कि परीक्षा का आयोजन सुचारु रूप से किया गया था और पुनः परीक्षा कराना संभव नहीं है. उनका तर्क था कि परीक्षा में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई है और याचिकाकर्ताओं के आरोप निराधार हैं. सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए और केंद्र सरकार के तर्कों को स्वीकारते हुए दोबारा परीक्षा न कराने का फैसला सुनाया. कोर्ट ने कहा कि परीक्षा का आयोजन सही तरीके से किया गया है और इसे दोबारा कराना उचित नहीं होगा. वहीं शिक्षकों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला छात्रों के लिए राहत भरा है, क्योंकि इससे उनके भविष्य की अनिश्चितता समाप्त हो गई है. उन्होंने यह भी बताया कि परीक्षा में किसी भी प्रकार की अनियमितता के समाधान के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे.