सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में SIT जांच की मांग खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में SIT जांच की मांग खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में SIT जांच की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि मौजूदा नियमों के अनुसार याचिका स्वीकार करना उचित नहीं है और याचिकाकर्ता हाई कोर्ट जा सकते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को रद्द कर दिया था। याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने मामले को गंभीर वित्तीय घोटाले की तरह बताया, जिसमें प्रमुख जांच एजेंसियों की भी भूमिका है। चुनाव आयोग ने बॉन्ड से जुड़ी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को उपलब्ध कराई थी। कोर्ट ने सामान्य प्रक्रिया का पालन करने का आदेश दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में SIT जांच की मांग को खारिज किया. कोर्ट ने कहा कि मौजूदा नियमों के तहत याचिका स्वीकार करना उचित नहीं है. याचिकाकर्ता हाई कोर्ट जा सकते हैं. इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को रद्द कर दिया था. याचिका में चंदे के बदले कंपनियों को लाभ पहुंचाने का आरोप था. प्रशांत भूषण ने इस मामले को हवाला कांड और कोयला घोटाले जैसा बताया. भूषण ने कहा कि इसमें प्रमुख जांच एजेंसियों की भी भूमिका है. सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से बॉन्ड से जुड़ी जानकारी मांगी थी. चुनाव आयोग ने 2019 और 2023 में सिलबंद लिफाफे में जानकारी दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने सामान्य प्रक्रिया का पालन करने का आदेश दिया