तिरुपति मंदिर के लड्डुओं में मिलावट मामले पर कोर्ट का आदेश

तिरुपति मंदिर के लड्डुओं में मिलावट मामले पर कोर्ट का आदेश

आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के लड्डुओं में जानवरों की चर्बी होने के आरोपों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वतंत्र जांच के लिए एक विशेष जांच टीम गठित करने का आदेश दिया है.

 इस SIT में CBI और आंध्र प्रदेश पुलिस के 2-2 अधिकारी शामिल होंगे, साथ ही फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक अधिकारी भी इस जांच में शामिल रहेगा। जांच की निगरानी CBI के डायरेक्टर करेंगे. इससे पहले, 1 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश पुलिस ने इस मामले की SIT जांच को रोक दिया था. पुलिस के महानिदेशक ने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के मद्देनज़र SIT की जांच को रोकने का फैसला लिया गया है.

कोर्ट के निर्देशों के बाद ही यह तय किया जाएगा कि जांच को आगे बढ़ाया जाएगा या नहीं. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है. तिरुपति मंदिर के प्रसादम में कथित मिलावट के आरोपों को लेकर यह मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है.

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा.वहीं, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार की तरफ से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने पैरवी की. तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम की ओर से वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने तर्क रखे, जबकि TTD के पूर्व चेयरमैन वाईवी सुब्बारेड्डी की ओर से कपिल सिब्बल ने कोर्ट में पक्ष प्रस्तुत किया.