सीएए लागू होने का नोटिफिकेशन हुआ जारी
केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून, अर्थात सीएए, को लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इसके साथ ही अब देशभर में नागरिकता संशोधन कानून लागू हो गया है. पश्चिम बंगाल और केरल जैसे कई राज्यों ने इस कानून को लागू नहीं करने का एलान कर दिया है. लेकिन भारतीय संविधान ने स्पष्ट किया है कि कोई राज्य सीएए को लागू करने से इनकार नहीं कर सकता. क्योंकि नागरिकता संघ सूची के तहत यह आता है, न कि राज्य सूची के. नागरिकता संशोधन बिल दिसंबर 2019 में संसद के दोनों सदनों ने पारित किया था.
इसके बाद से देशभर में इसके खिलाफ प्रदर्शन होने लगे थे. आपको बता दे कि इस कानून के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू, सिख, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है. लेकिन इसके लिए शर्त है कि ये लोग 31 दिसंबर 2014 से भारत आए हों. संविधान के अनुसार भारत के राज्यों को आवश्यकता पर सीएए को लागू करना होगा, और इसे लागू करने का कोई अन्य विकल्प नहीं है. राज्यों की शिकायतों के मामले में, वे हमेशा सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी बात रख सकते हैं. यदि उन्हें लगता है कि उनके नागरिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वे कोर्ट के पास भी जा सकते हैं.