पतंजलि के 14 प्रोडक्ट्स की बिक्री पर रोक
उत्तराखंड राज्य लाइसेंस अथॉरिटी ने अप्रैल में पतंजलि के 14 प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया था. इस मामले में पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने आज सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी है कि बाजार से इन 14 प्रोडक्ट्स की बिक्री पर रोक लगा दी गई है.
कंपनी ने बताया कि 5,606 फ्रेंचाइजी स्टोर्स को इन प्रोडक्ट्स को वापस लेने के निर्देश दिया हैं. इसके साथ ही, मीडिया प्लेटफार्म्स से भी इन प्रोडक्ट्स के विज्ञापन वापस लेने का अनुरोध किया है. सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस हिमा कोहली, संदीप मेहता की बेंच ने पतंजलि को दो सप्ताह के भीतर एक एफिडेविट दायर करने का निर्देश मिला है. इसमें कंपनी को बताना होगा कि क्या सोशल मीडिया को-ऑर्डिनेटर्स ने इन प्रोडक्ट्स के विज्ञापन हटाने के उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया है और क्या उन्होंने विज्ञापन वापस ले लिए हैं. इस मामले की अगली सुनवाई 30 जुलाई को होगी.
वहीं आपको बता दे की सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को पतंजलि आयुर्वेद से पूछा था कि जिन 14 प्रोडक्ट्स के लाइसेंस कैंसिल किए हैं, उनके विज्ञापन वापस लेने के लिए क्या कदम उठाए हैं. कोर्ट ने पतंजलि को एफिडेविट फाइल करने के लिए 3 हफ्ते का वक्त दिया था. सुप्रीम कोर्ट पतंजलि के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें पतंजलि पर कोविड वैक्सीनेशन और एलोपैथी इलाज के खिलाफ बदनामी का अभियान चलाने का आरोप लगाया गया है. इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापन मामले में योग गुरु रामदेव, उनके सहयोगी बालकृष्ण और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को जारी अवमानना नोटिस पर 14 मई को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था.