केजरीवाल की जमानत याचिका पर फैसला, राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई सुनवाई

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जमानत याचिका पर गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में फैसला सुरक्षित रखा गया है. इस मुद्दे पर ED और केजरीवाल की दलीलें सुनी गईं, जिसके बाद न्यायबिंदु वेकेशन बेंच ने यह फैसला लिया. एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने ED की ओर से पेश किए गए खुलासे में कहा कि ED ने हवा में जांच नहीं की है और केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं.
इसके विरुद्ध उन्हें बेल नहीं मिलनी चाहिए. वकील विक्रम चौधरी ने केजरीवाल की ओर से दिया गया जवाब में कहा कि उनके खिलाफ पूरा केस सिर्फ कल्पना पर आधारित है. बता दें कि केजरीवाल को 21 मार्च को अरेस्ट किया गया था और 1 अप्रैल को उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को उन्हें अंतरिम जमानत दी थी, जिसके बाद केजरीवाल ने 21 दिन बाद 2 जून को तिहाड़ में सरेंडर कर दी. इस मामले में ED ने कहा था कि केजरीवाल ने अपनी पार्टी के लिए साउथ ग्रुप से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी थी. इसके खिलाफ AAP ने आपत्ति जाहिर की है, कहा कि यह केस केवल कल्पना पर आधारित है. इस घटना से जुड़ी अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी. तब तक केजरीवाल की न्यायिक हिरासत जारी रहेगी