मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय सिंह को मिली जमानत

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय सिंह को  मिली जमानत

AAP नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी गई है. इसके पहले ED ने बेल की दरकार पर संजय सिंह को मामले से जुड़ी जमानत देने के लिए कोई आपत्ति नहीं जताई थी. वहीं जमानत प्राप्ति के बाद आज संजय सिंह को तिहाड़ जेल से बाहर आने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन इसकी कुछ फॉर्मेलिटियों को पूरा किया जाना बाकी है. इसके बाद उनकी जमानत की शर्तें ट्रायल कोर्ट द्वारा तय की जाएंगी. रिहाई के आदेश को जेल अथॉरिटी को सौंपने के बाद रिहाई की प्रक्रिया पूरी होगी, जिसके बाद उन्हें जेल से रिहाई मिलेगी. उनकी पत्नी, बच्चे और दफ्तर के सहयोगी कुछ देर में अस्पताल के लिए रवाना होंगे. कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि संजय सिंह को मिली जमानत को किसी भी तरह से दूसरे आरोपियों को राहत नहीं मिलेगी और उन्हें इस आदेश के आधार पर रिहाई नहीं मिलेगी.